क्या High court में petitioner बना जाए कि नही?

क्या नवप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण समाप्ति तिथि से grade pay या प्रशिक्षित वेतनमान के लिये हाई कोर्ट में petitioner  बनना चाहिए?

प्रिय शिक्षक साथियो नमस्कार
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि high court ने स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक या शिक्षिका high कोर्ट में petitioner बनेंगे उन्हें ही high court के judgement का लाभ मिलेगा ।इसके पहले 45 शिक्षक बंधुओं ने high कोर्ट में प्रशिक्षण समाप्ति तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिस में high court ने मई 2017 से प्रशिक्षण का लाभ देने का आदेश बिहार सरकार को दिया गया था । उस न्यायादेश में ये भी स्पष्ट किया गया था कि ये लाभ केवल petitioner को ही मिलेगा ।
           कुछ शिक्षक बंधुओं का विचार है कि जब तक उन 45 लोगों को उपरोक्त लाभ नही मिल जाता तब तक court में appeal  न किया जाए।
              मेरा मानना है कि ये उचित नही है क्योंकि high कोर्ट का judgement है तो सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार supreme court में कोई अपील नही की है ।
              अतः आप सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने प्रखंड स्तर पर संघ से मिल कर जरूर पिटीशनर बने। किसी भी प्रकार के भूल भुलैया में न रहे ।

 

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